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बकाया बिजली बिल पर मिलेगी विशेष छूट, बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2026 लागू

बिलासपुर, 7 मार्च 2026: विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए समाधान योजना 2026 लागू कर दी है। इस योजना के तहत बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर 75 प्रतिशत तक छूट और अधिभार पर 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।

🔹 योजना की मुख्य बातें

लागू अवधि: 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिल पर योजना लागू होगी। छूट का विवरण: बीपीएल: मूल राशि में 75% छूट, अधिभार में 100% छूट घरेलू: मूल राशि में 50% छूट, अधिभार में 100% छूट कृषि (स्थायी/अस्थायी): मूल राशि में 50% छूट, अधिभार में 100% छूट अवधि: योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।

🔹 पंजीयन और भुगतान विकल्प

पात्र उपभोक्ताओं को पंजीयन अनिवार्य। पंजीकरण के समय कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा। भुगतान विकल्प: एकमुश्त भुगतान: मूल राशि का पूरा भुगतान तीन किस्तों में भुगतान: लगभग 5% मूल राशि जमा कर भुगतान छह किस्तों में भुगतान: मूल राशि का भुगतान किस्तों में, अधिभार पूरी तरह माफ

🔹 मीटर रीडरों के लिए प्रोत्साहन

एकमुश्त भुगतान कराने पर: प्राप्त राशि का 5% (अधिकतम 1000 रुपए) किस्तों में भुगतान कराने पर: 5% (अधिकतम 500 रुपए प्रति कनेक्शन)

🔹 ऑनलाइन पंजीकरण

समाधान योजना का लाभ बिजली ऑफिस या मोर बिजली एप के माध्यम से लिया जा सकेगा। छूट का लाभ ऑटोमेटिक ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होगी।

एसके जांगड़े, अधीक्षण अभियंता:

“लगभग 10 प्रतिशत जमा करने पर अधिभार पूरी तरह माफ होगा। तीन या छह किस्तों में भुगतान करने पर मूल राशि की किश्तों में सुविधा और अधिभार में पूरी छूट मिलेगी।”

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Tarendra Dansena

Tarendra Dansena