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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

तमनार नगर पंचायत गठन पर रोक, ग्राम पंचायत को काम जारी रखने की अनुमति

रायगढ़, 27 फरवरी 2026।

तमनार को नगर पंचायत घोषित करने की राज्य सरकार की अधिसूचना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने 16 फरवरी 2026 को जारी उस नोटिफिकेशन के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक स्टे दे दिया है, जिसके तहत समिति गठित की गई थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति नरेश कुमार चन्द्रवंशी की एकलपीठ ने WPC No. 865/2026 में पारित किया।

मामला क्या है?

ग्राम पंचायत तमनार ने याचिका दायर कर कहा कि तमनार ब्लॉक अनुसूचित क्षेत्र में आता है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत तमनार और बसनपाली को मिलाकर नगर पंचायत तमनार गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी। साथ ही नगर पंचायत के संचालन के लिए 1961 के अधिनियम की धारा 16(1) के तहत एक समिति भी बना दी गई।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि अधिनियम की धारा 5(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, जब तक नई नगर पंचायत के लिए निर्वाचित निकाय का गठन नहीं हो जाता, तब तक पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र बना रहता है। ऐसे में समिति का गठन नियम विरुद्ध है।

राज्य का पक्ष

राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि यह अधिसूचना ग्राम पंचायत बसनपाली के 27 फरवरी 2024 के प्रस्ताव के आधार पर जारी की गई है और अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए समय भी मांगा गया।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रावधानों को देखते हुए कहा कि मामले में विचारणीय प्रश्न है। इसलिए-

16 फरवरी 2026 की अधिसूचना, जिसके तहत समिति गठित की गई थी, अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। ग्राम पंचायत तमनार को अपना कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।

कोर्ट ने मामले को WPC No. 855/2026 के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए हैं।

क्या है असर?

इस अंतरिम आदेश के बाद अभी तमनार में नगर पंचायत के नाम पर गठित समिति काम नहीं कर सकेगी। ग्राम पंचायत तमनार पूर्ववत कार्य करती रहेगी। हालांकि यह अंतिम फैसला नहीं है, मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत बहस के बाद अंतिम निर्णय आएगा।

तमनार के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस आदेश के बाद हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है।

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Tarendra Dansena

Tarendra Dansena