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जिंदल, नलवा, सिंघल, एन. आर. समेत रायगढ़ के 6 कारखानों पर सख्ती: सुरक्षा उल्लंघन पर लाखों का जुर्माना

रायगढ़।  रायगढ़ जिले में श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूत करने और औद्योगिक दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया। दिसंबर 2025 में श्रम न्यायालय ने 6 कारखानों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों का फैसला सुनाया, जिसमें अधिभोगियों व प्रबंधकों पर भारी अर्थदंड लगाया गया।

निरीक्षणों में कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के गंभीर उल्लंघन पाए गए। श्रम न्यायालय ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी साबित होने पर दोषियों को दंडित किया:

  • जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (खरसिया रोड): अधिभोगी सब्यसाची बन्योपाध्याय और प्रबंधक अमरेश पांडे पर 1.50-1.50 लाख रुपये का जुर्माना।
  • नलवा स्पेशल स्टील लिमिटेड (तराईमाल): अधिभोगी सरदार सिंह राठी और प्रबंधक रविंद्र सिंह चौहान पर 1.40 लाख रुपये।
  • सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड (तराईमाल): संचालक विनय कुमार शर्मा व ठेकेदार अजय कुमार दास पर 6-6 हजार रुपये; अलग प्रकरण में अधिभोगी विनय कुमार शर्मा व प्रबंधक जी.के. मिश्र पर 2.80 लाख रुपये।
  • एनआरव्हीएस स्टील्स लिमिटेड (तराईमाल): अधिभोगी व प्रबंधक पवन अग्रवाल पर 1.60 लाख रुपये।
  • एन.आर. इस्पात एंड पावर प्रा.लि. (गौरमुड़ी): अधिभोगी व प्रबंधक मोहित कुमार मिश्रा पर 1.60 लाख रुपये।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा, “श्रमिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।”

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Tarendra Dansena

Tarendra Dansena