Skip to content

रायगढ़:नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

रायगढ़। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एफटीएससी पॉक्सो) ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

तालाब से बहला-फुसलाकर घर ले गया था आरोपी

मामले के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने पुशौर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 14 सितंबर 2024 को उनकी नाबालिग बेटी गांव के तालाब में नहाने गई थी। इसी दौरान गणेश उरांव (20 वर्ष) उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया।

घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय ने सुनाई सख्त सजा

मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो के न्यायाधीश देवेन्द्र साहू की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी गणेश उरांव निवासी सोडेकेला को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त चार माह का कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष ने की प्रभावी पैरवी

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की। अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

ख़बर शेयर करें:

Description of the image
Tarendra Dansena

Tarendra Dansena