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“ऑपरेशन आघात” के तहत हुक्का संचालक पर बड़ी कार्रवाई

रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेड, हुक्का पॉट और फ्लेवर तंबाकू जप्त

रायगढ़, 16 फरवरी।

छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन आघात” के तहत रायगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर युवक-युवतियों को हुक्का पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले एक दुकान संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई कोतवाली थाना एवं साइबर थाना की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों एवं तंबाकू उत्पादों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

रेलवे स्टेशन क्षेत्र में छापा

दिनांक 15 फरवरी 2026 की शाम मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के समीप स्थित शंकर पान एवं कॉस्मेटिक दुकान में रेड कार्रवाई की। जांच के दौरान दुकान संचालक गिरीश भाठिया (उम्र 36 वर्ष) द्वारा दुकान परिसर में युवक-युवतियों को हुक्का पीने की सुविधा उपलब्ध कराते हुए पाया गया। मौके से हुक्का पॉट एवं फ्लेवर युक्त तंबाकू पदार्थ जप्त किया गया।

कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई

दुकान संचालक का कृत्य सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA Act) का उल्लंघन पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई (इस्तगासा) की गई।

यह कार्रवाई एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, थाना प्रभारी साइबर निरीक्षक नसिर खान एवं संयुक्त पुलिस टीम द्वारा संपन्न की गई।

🔴 एसएसपी का सख्त संदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट कहा-

“ऑपरेशन आघात के तहत रायगढ़ पुलिस नशे के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का अवैध उपयोग कानून का गंभीर उल्लंघन है। युवाओं को नशे की ओर आकर्षित करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।”

रायगढ़ पुलिस ने साफ कर दिया है कि युवाओं को सुरक्षित एवं नशामुक्त वातावरण प्रदान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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Kanha Shastri

Kanha Shastri