Skip to content

तेल की कालाबाजारी पर सख्त एक्शन: उद्योगों को डीजल पर रोक, आम लोगों के लिए भी नए नियम लागू

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी और दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी करते हुए ईंधन वितरण व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

उद्योगों को सीधे डीजल देने पर रोक

जारी आदेश के अनुसार अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप संचालक को बिना अनुमति किसी उद्योग को डीजल देने की इजाजत नहीं होगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में उद्योग को डीजल की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या तहसीलदार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से बड़े पैमाने पर हो रही कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा।

आम उपभोक्ताओं के लिए भी सख्ती

सिर्फ उद्योग ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। अब पेट्रोल और डीजल केवल सीधे वाहनों में ही भरा जाएगा। किसी भी प्रकार के डिब्बे, कैन या अन्य पात्र में ईंधन देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला विशेष रूप से ईंधन की अवैध जमाखोरी और पुनर्विक्रय को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

कृषि और छोटे उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था

कृषि कार्य, जनरेटर और छोटे उद्योगों के लिए डीजल की आपूर्ति पूरी तरह बंद नहीं की गई है, लेकिन अब यह उनकी पूर्व खपत के आधार पर ही सीमित मात्रा में दी जाएगी। साथ ही, पेट्रोल पंप संचालकों को ऐसे सभी वितरण का अलग से रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

निगरानी और जांच के सख्त इंतजाम

कलेक्टर ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन और वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच की जाएगी। इसके अलावा एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जो लगातार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी नियमों का उल्लंघन न हो।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कहीं भी अवैध परिवहन, जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है, तो दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम १९९५ के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस रद्द करने से लेकर कानूनी दंड तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।

तत्काल प्रभाव से लागू आदेश

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि ये सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हैं और जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों व संबंधित संस्थानों को इनका सख्ती से पालन करना होगा। प्रशासन का यह कदम ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

ख़बर शेयर करें:

Description of the image
Tarendra Dansena

Tarendra Dansena