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प्रशासन की तत्परता से टला बाल विवाह: जांच में कम उम्र मिलने पर रुकवाई गई शादी

मरवाही। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़वाही के चौकी सिवनी गांव में प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक बाल विवाह रुकवा दिया। सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और पंचायत की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद विवाह को तत्काल रोक दिया गया।

जानकारी के अनुसार जिला चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना मिली थी कि गांव में एक नाबालिग बालक का विवाह कराया जा रहा है और विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूचना मिलते ही मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद तत्काल एक संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया।

संयुक्त टीम ने की मौके पर जांच

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अमित सिन्हा के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी बीरेंद्र कुर्रे ने कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया। इस टीम में ब्लॉक परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चाइल्ड हेल्पलाइन प्रतिनिधि, जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारी, मरवाही थाना पुलिस, ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और पंच शामिल थे।

संयुक्त टीम गांव पहुंची और बालक के आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच की। दस्तावेजों में उपलब्ध अंकसूची के आधार पर बालक की उम्र 20 वर्ष 9 माह पाई गई, जो कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित पुरुषों की वैधानिक विवाह आयु 21 वर्ष से कम है।

परिजनों को समझाइश देकर रुकवाया विवाह

जांच के बाद टीम ने बालक के परिजनों को कानून के प्रावधानों और बाल विवाह के सामाजिक व कानूनी दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। समझाइश के बाद परिजनों से घोषणा पत्र और पंचनामा पर हस्ताक्षर करवाए गए और विवाह को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया।

प्रशासन ने की सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय प्रशासन को दें, ताकि समय रहते ऐसी कुप्रथा को रोका जा सके। प्रशासन ने कहा कि बाल विवाह रोकने में समाज की जागरूकता और सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

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Kanha Shastri

Kanha Shastri